मुंबई सफेमा कोर्ट का बड़ा फैसला: नीमच के रतनलाल की 1.52 करोड़ की संपत्ति सीज

Desk News
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नीमच। मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट ने रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल की 1.52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया है। रतनलाल, नीमच जिले के जनकपुर गांव का निवासी है।

बताया जा रहा है कि 8 जनवरी 2025 को जावद पुलिस ने बोरखेड़ी के पास नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन से 520 किलो अवैध डोडाचूरा बरामद किया था। इस दौरान दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी रतनलाल फरार हो गया था। पुलिस ने लगातार दबिश देकर उसे 1 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया। बाद में उसे 29 मार्च को एनडीपीएस एक्ट के तहत केंद्रीय जेल इंदौर भेज दिया गया।

वित्तीय जांच के बाद कोर्ट में पेश हुआ प्रस्ताव

जावद पुलिस द्वारा की गई वित्तीय जांच में रतनलाल की 1.52 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। 13 मार्च 2025 को संपत्ति को सीज करने का प्रस्ताव मुंबई स्थित सफेमा कोर्ट को भेजा गया। इसके बाद 8 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।

अब आरोपी रतनलाल अपनी जब्त संपत्ति को न तो बेच सकेगा और न ही उसका हस्तांतरण कर सकेगा।

नीमच के पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने कहा,
“जिले में मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ आर्थिक आधार पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि अपराध की जड़ें पूरी तरह खत्म की जा सकें।”

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