मंदसौर। जिले में होटलों, लॉज, धर्मशालाओं, होम स्टे और किराये की संपत्तियों में ठहरने वाले लोगों की अब सख्ती से निगरानी की जाएगी। जनसुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अदिति गर्ग ने सराय अधिनियम 1867 के तहत नया आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
अब ये नियम करना होंगे अनिवार्य रूप से पालन:
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हर गेस्ट का चेहरा CCTV कैमरे में स्पष्ट दिखना चाहिए।
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कम से कम 1 महीने का DVR बैकअप रखना होगा।
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होटल के मुख्य काउंटर पर प्रबंधक का नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट लिखा हो।
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प्रत्येक आगंतुक का विवरण, आधार/ID सहित रजिस्टर में दर्ज किया जाए।
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दो सप्ताह से अधिक रुकने वालों की जानकारी संबंधित थाना में देना अनिवार्य।
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पेइंग गेस्ट या होम स्टे में किसी को ठहराने से पहले पुलिस को सूचना देना जरूरी।