मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने जिले के संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थलों पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश गांधीसागर बांध, गांधीसागर हाइड्रल पावर स्टेशन, पशुपतिनाथ मंदिर और सुवासरा स्थित 250 मेगावाट सोलर प्लांट पर बुधवार से लागू होगा।
यह निर्णय ड्रोन नियम 2021 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि यह प्रतिबंध भारतीय सेना के ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।
उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
इन स्थानों पर किसी भी प्रकार की ड्रोन गतिविधि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।