डोडाचूरा तस्करी मामले में आरोपी को 12 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना

Desk News
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मंदसौर। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी के मामले में आरोपी मुबारिक शाह (उम्र 34, निवासी ग्राम डोराना) को दोषी करार देते हुए 12 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 16 जनवरी 2021 का है, जब नारकोटिक्स सेल इंदौर के एएसआई रऊफ खान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी महिंद्रा बोलेरो पिकअप से डोडाचूरा की तस्करी कर रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने फतेहगढ़ के पास हाईवे पर नाकाबंदी की और कुछ ही देर में एमपी 43 जी 1124 नंबर की सफेद बोलेरो पिकअप को रोक लिया। तलाशी में प्याज के कट्टों के बीच छिपाए गए 26 काले बोरे मिले, जिनमें से 6.40 क्विंटल डोडाचूरा बरामद किया गया। आरोपी मादक पदार्थ के परिवहन से संबंधित कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक दीपक जमरा द्वारा की गई। अदालत ने अभियोजन के तर्कों और साक्ष्यों से सहमति जताते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और यह सजा सुनाई।

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