मंदसौर हनी ट्रैप केस: धमकी देकर वसूली करने वाले दंपती की जमानत अर्जी खारिज

Desk News
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मंदसौर में चर्चित हनी ट्रैप मामले में जेल में बंद रंजू तिवारी और उसके पति हरीश तिवारी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शनिवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दंपती पर एक आरक्षक को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 1.70 लाख रुपए वसूलने का आरोप है।

नीमच पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक गोपाल मालवीय ने पिपलिया मंडी चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी कि दंपती ने पहले उसे अपने घर बुलाया, फिर झूठे आरोप की धमकी देकर 1 लाख रुपए नकद और 70 हजार रुपए फोन-पे के ज़रिए वसूले। पैसे देने के बाद भी आरोपी बार-बार और रकम की मांग कर रहे थे।

16 जून को केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी
शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने 16 जून को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2), 308(6), 61(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया। उसी दिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया।

फोन में मिले कई ट्रांजैक्शन के सबूत
पिपलिया मंडी चौकी प्रभारी धर्मेश यादव के अनुसार, महिला ने आरक्षक को पहले से प्लान के तहत घर बुलाया और फिर पैसे ऐंठे। आरोपी महिला के मोबाइल से कई संदिग्ध लेनदेन के प्रमाण भी मिले हैं। पुलिस का कहना है कि रंजू तिवारी पहले भी इस तरह की वारदातों में लिप्त रह चुकी है।

फिलहाल दोनों आरोपी मंदसौर जिला जेल में बंद हैं और मामले की जांच जारी है।

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