भोपाल में ट्यूबवेल खनन पर पूरी तरह रोक, आदेश का उल्लंघन करने पर दो साल की सजा, पढ़ें खबर

Desk News
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भोपाल। गर्मी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए भोपाल जिले में 30 जून तक ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, बिना एसडीएम की अनुमति कोई भी बोरिंग मशीन जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगी। अवैध खनन पर एफआईआर होगी और दोषियों को दो साल की सजा या जुर्माना देना होगा। ये रोक सिर्फ निजी बोरिंग पर लागू होगी, शासकीय योजनाएं इससे बाहर रहेंगी। प्रशासन ने यह कदम भविष्य में संभावित जल संकट से बचाव के लिए उठाया है।

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