सुप्रीम कोर्ट की दो-टूक: गिरफ्तारी में नहीं चलेगी पुलिस की मनमानी, हर नागरिक के अधिकारों का हो सम्मान, पढ़ें खबर

Desk News
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सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पुलिस के रवैये पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सभी राज्यों के DGP को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस अधिकारी अपनी हद में रहें और किसी भी नागरिक—even अपराधियों—के साथ दरिंदों जैसा व्यवहार न करें। अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक हर व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा का अधिकार है।

हरियाणा के एक केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चेताया कि गिरफ्तारी या हिरासत में चेकलिस्ट को सिर्फ औपचारिकता न समझें। इस प्रक्रिया में गंभीरता और पारदर्शिता जरूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस, जो राज्य तंत्र का अहम हिस्सा है, उस पर आम जनता का भरोसा बना रहना बेहद जरूरी है। भविष्य में ऐसी लापरवाहियां और मानवाधिकारों का उल्लंघन दोहराया गया, तो सख्त कार्रवाई होगी।

यह फैसला पूरे देश में कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने की नसीहत है और जनता के अधिकारों की रक्षा की गारंटी भी।

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