जावद उपखंड के नयागांव स्थित सीसीआई फैक्ट्री की संपत्ति के हस्तांतरण पर तहसीलदार मयूरी जोक ने रोक लगा दी है। श्रम न्यायालय मंदसौर ने 55 मामलों में सीसीआई से 17.55 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया था, जिसके लिए नीमच कलेक्टर ने निर्देश दिए थे।
सीसीआई ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन इसी बीच संपत्ति की नीलामी के लिए टेंडर जारी कर दिया। तहसीलदार न्यायालय ने इसे अनुचित मानते हुए नीलामी पर रोक लगा दी। अब 90 श्रमिकों के बकाया वेतन के भुगतान के बाद ही संपत्ति का हस्तांतरण संभव होगा।